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सरकार ने 18 सदस्यों के साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन किया

भारत सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का तत्काल प्रभाव से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनर्गठन किया है।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया है।

पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में निम्नलिखित 18 सदस्य शामिल हैं :

विनोद अनुपम, मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागड्डा, यतींद्र मिश्रा, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा, नीला माधव पांडा, पंकज त्रिपाठी, प्रोसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे, रमेश पतंगे.

बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी की गई है।

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